क्या PoJK के लोग कानूनी रूप से भारत में शामिल हो सकते हैं
कानूनी रूप से पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) पहले से ही भारत का अभिन्न अंग है, जो अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित कानूनी और बाध्यकारी विलय पत्र (Instrument of Accession) पर आधारित है. भारत की संसद ने 1994 में इस रुख की पुष्टि करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था.
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