देश में हेट स्पीच पर क्या होगा अब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम नहीं, संसद बनाए नियम
Supreme Court Decision on Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि न्यायपालिका का काम कानून बनाना नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या करना है. इसलिए इस तरह के मामलों में नए नियम तय करना संसद का अधिकार क्षेत्र है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनी ढांचा पर्याप्त है और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है.
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