
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस, 15 अक्टूबर है लास्ट डेट
License for temporary firecracker shops on Diwali: दीपावली पर अगर आप भी पटाखे बेचना चाहते हैं तो इसके लिए लाइसेंस जरूरी होगा. अगर आप बिना लाइसेंस के पटाखे बेचते हैं तो इसे अवैध माना जाएगा. बता दें कि हैदराबाद में अस्थायी (Temporary) पटाखों की दुकान लगाने के लिए 15 अक्टूबर तक लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.
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