
17 साल बाद प्रज्ञा ठाकुर के माथे से हट गया 'भगवा आतंकवाद' का कलंक, जानें किस आधार पर मालेगांव बम ब्लास्ट में मिली राहत
Pragya Thakur acquitted: मालेगांव बम ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आखिरकार फैसला आ गया है. विशेष एनआईए अदालत ने 31 जुलाई 2025 को इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों को राहत दे दी. इस केस ने प्रज्ञा ठाकुर को पूरे देश में चर्चित बनाए रखा. आज 17 साल बाद उनके माथे से जानें कैसे 'भगवा आतंकवाद' का कंलक मिट गया.
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