Delhi News: वाइफ ग्रेजुएट है केवल इसलिए नौकरी के लिए नहीं कह सकते, HC ने क्यों की ऐसी सख्त टिप्पणी?

Delhi News: वाइफ ग्रेजुएट है केवल इसलिए नौकरी के लिए नहीं कह सकते, HC ने क्यों की ऐसी सख्त टिप्पणी?

Delhi High Court:  पति से अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा- 'इस बात का कोई मतलब नहीं है कि पत्नी ग्रेजुएट है तो उसे नौकरी करने के लिए मजबूर कर सकते.' क्या है पूरा मामला? आइए जानते है.

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