‘जल्लीकट्टू’का खेल रहेगा जारी, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देने वाले कानून की वैधता बरकरार रखी
SC Permits Jallikattu: न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया. पीठ ने इसी के साथ बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले महाराष्ट्र के कानून की वैधता भी बरकरार रखी.
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