ठाणे: बिल्डर ने फ्लैट खरीदार को निर्धारित समय में नहीं सौंपी प्रॉपर्टी, अब देना होगा 40 हजार रुपये मुआवजा
महाराष्ट्र के ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक रियल एस्टेट डेवलपर को एक फ्लैट खरीदार को निर्धारित समय के भीतर संपत्ति नहीं सौंपने के के लिए 40,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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