महाराष्ट्र: 'यौन उत्पीड़न की मंशा के बगैर किसी बच्चे के गाल छूना अपराध नहीं', बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत
न्यायमूर्ति शिंदे ने आदेश में स्पष्ट किया कि उनके द्वारा की गयी टिप्पणी को इस मामले में जमानत के लिए दी गयी राय ही समझा जाए और इसका अन्य मामलों में सुनवाई पर किसी तरह का असर नहीं पड़े।
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