बड़ा एलान : गाड़ी में डीएल, आरसी रखने की जरूरत नहीं, इन मोबाइल एप में रखे दस्तावेज होंगे मान्य

बड़ा एलान : गाड़ी में डीएल, आरसी रखने की जरूरत नहीं, इन मोबाइल एप में रखे दस्तावेज होंगे मान्य

यदि आप दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाहन चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और अन्य दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी (मूल प्रतियां) साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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