Corona Crisis: लॉकडाउन में जब बंद हैं स्कूल तो कितनी देनी होगी फीस, Supreme Court ने सुनाया ये फैसला

Corona Crisis: लॉकडाउन में जब बंद हैं स्कूल तो कितनी देनी होगी फीस, Supreme Court ने सुनाया ये फैसला

जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने साफ किया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों या अभिभावकों द्वारा शुल्क का भुगतान छह बराबर किस्तों में किया जाएगा. बेंच ने कहा महामारी और लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है.

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