एक चयन का विकल्प: एक अप्रैल से पहले चुनना होगा नया या पुराना टैक्स स्लैब, पुरानी व्यवस्था में मिलता है छूट का लाभ
वित्त वर्ष समाप्ति से पहले यानी 1 अप्रैल तक आयकर कानून की धारा 115बीएसी के तहत करदाताओं को टीडीएस कटौती से जुड़ी कर व्यवस्था का चुनाव करना होगा।
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