High Court का अहम फैसला: निकाह के लिए बालिग होना जरूरी नहीं, 18 से कम उम्र की लड़की खुद चुन सकती है जीवनसाथी
लड़की के घरवालों ने अदालत में उसके नाबालिग होने की दलील देकर कहा था कि निकाह को वैध न माना जाए. लेकिन अदालत ने उसे मानने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि यदि लड़की युवा हो चुकी है, तो उसे अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है. वह खुद यह तय कर सकती है कि उसे किसके साथ रहना है.
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