लॉकर मामले में ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते बैंक: सुप्रीम कोर्ट

लॉकर मामले में ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते बैंक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से छह महीने में बैंकों के लॉकर सुविधा प्रबंधन को लेकर विनियमन बनाने को कहा है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2Zx0rXJ
https://ift.tt/eA8V8J

0 Response to "लॉकर मामले में ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते बैंक: सुप्रीम कोर्ट"

Post a Comment

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article